>>: गरबा पर भी जीएसटी, बड़े आयोजनों में देना होगा 18 फीसदी कर

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भोपाल. मध्यप्रदेश में अब गरबा पर भी जीएसटी लगेगा. गरबा को अब अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया गया है. इसमें आयोजकों को 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा. सामूहिक आयोजन पर जीएसटी का भार आएगा. 500 से अधिक की टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लागू हो जाएगा. इससे नवरात्रि के पहले गरबा आयोजकों को तगड़ा झटका लगा है. प्रदेश में गरबा का आयोजन बड़े स्तर होता है. अब ऐसा करने वाली संस्थाओं को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. जीएसटी काउसिंल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.

विभाग के अधिकारियों का मानना है गरबा का बड़ा और सामूहिक आयोजन होता है. इसे सिखाने वाले मोटी रकम लेते हैं. इसके अलावा एंट्री फीस लेने के साथ.साथ गरबा में भाग लेने वालों से भी फीस ली जाती है. लिहाजा ऐसे आयोजन टैक्स के दायरे में आ गए हैं. हालांकि गरबा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के बाद आयोजकों ने इसका विरोध किया है. इनका मानना है कि धार्मिक आयोजनों पर टैक्स उचित नहीं है. इससे पहले 12 दिसंबर 2017 के नोटिफिकेशन में गरबा आदि में जीएसटी में छूट दी गई थी

इसका निर्णय का सीधा असर शहरों में होने वाले गरबा के बड़े आयोजनों में पड़ेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयोजकों को इससे अधिक घाटा होने वाला नहीं है क्योंकि वे एंट्री फीस के साथ गरबा में भाग लेने वाले लोगों से पैसे वसूल लेंगे. इसका सीधा असर गरबा देखने वालों पर पड़ेगा. छोटे स्तर पर होने वाले आयोजन या 20 लाख के टर्नओवर की सीमा से बाहर रहेंगे. बड़े आयोजकों पर ही 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा और उन्हें इसके लिए पंजीयन भी होगा. इस संबंध में आयोजकों का कहना है कि यह धार्मिक कार्यक्रम है. यदि कोई व्यवसाय के लिए करता है तो टैक्स लगना चाहिए लेकिन यदि कोई बड़े स्तर पर बिना किसी व्यवसाय के गरबा कराता है तो उसे टैक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए. वहीं अन्य लोगों कहना है कि गरबा का आयोजन करने वालों पर टैक्स लगाना उचित है.

मध्य प्रदेश के महानगरों में गरबा पर अनुमानित 50 करोड़ का व्यापार होता है. प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ही करीब 30 करोड़ का कारोबार होता है. 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगने पर करीब 4 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आएगा. राजधानी भोपाल में ही एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर बड़े स्तर पर गरबा का आयोजन होता है.

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