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रेल यात्रा टलने पर भी नहीं डूबेंगे रुपए, अगली तारीख में कर सकेंगे यात्रा रेलवे ने बदला नियम Thursday 21 July 2022 09:27 AM UTC+00 भोपाल. अक्सर ऐसा होता है कि हम यात्रा की पहले से ही प्लानिंग करने के बाद भी तय दिन नहीं जा पाते ऐसे में सबसे बड़ा निकसान रेल टिकट का होता है जो पहले तो कंफर्म मिलता नहीं है और अगर मिल भी जाए तो यात्रा रद्द होने के साथ ही किराये का पैसा डूब जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेन रिजर्वेशन करवा लिया जाता है और ऐन मौके पर पूरा प्लान बदल जाता है। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों का असुविधा को देखते हुए नियम में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में रेलवे ने Preponed या Postponed नियम के तहत आप अपनी यात्रा को बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। रेल यात्री को बोर्डिग स्टेशन पर 48 घंटे पहले जाकर अपना टिकट जमा करना होगा। रेलवे ने यह सुविधा केवल विंडो टिकट के लिए ही दी है जिसमें यात्रा की तारीख बढ़ाई जा सके। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा दिन में बदलाव की सुविधा देते इसे कन्फर्म RAC और वेटिंग टिकट पर लागू किया है। इन टिकटों की यात्रा तारीख को बदलाव किया जा सकता है। इलके लिए रेलवे के निर्धारित शुल्क देकर टिकटों पर यात्रा की तारीख को बदलवाया जा सकेगा। रेलवे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान ही विस्तार करने, यात्रा का बोर्डिंग स्टेशन बदलने और उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की भी सुविधा भी देता है। हालांकि कुछ सुविधाएं केवल विंडो टिकट के लिए ही दी जाती हैं। अगर आपकी यात्रा में बदलाव के चलते रेल यात्रा में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको अपने टिकट की यात्रा शुरू होने के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। यह आवेदन ट्रेन के डिपार्चर के कम से कम 24 घंटे पहले देनी होगी। |
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