>>: शहरों को नाइट कर्फ्यू में मिली रियायत, गांवों में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू

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भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण लगाए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी हुआ है जिसके मुताबिक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय पहले से एक घंटा कम कर दिया गया है और अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां सिर्फ नगरीय सीमाओं में लागू होंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को रहने वाले लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है।

 

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गांवों में नाइट कर्फ्यू, शहरों में मिली एक घंटे की ढील
शुक्रवार को गृह विभाग की और से जारी किए नए आदेश में नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू में एक घंटे कम कर दिया गया है। अब प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जबकि पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था। नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई हैं और गांवों को नाइट कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने भले ही नाइट कर्फ्यू का समय घटा दिया हो, लेकिन बाजारों को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। वर्तमान में बाजार, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद किए जा रहे हैं। वहीं होटल-रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की छूट है।

 

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रविवार को भी खुल चुके हैं बाजार
बता दें कि इससे कोरोना संक्रमण के कारण रविवार को लगाया जाने वाला लॉकडाउन भी बीते दिनों खत्म कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद संडे को अनलॉक रहने की जानकारी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि कोरोना की संक्रमण दर के काबू में आने के बाद संडे के लॉकडाउन का औचित्य नहीं है लिहाजा रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा।

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